कलेक्टर ने 7 मामलों में 2.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
छतरपुर जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल द्वारा 9 जून 2026 को जारी आदेश के तहत विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए सात वाहन मालिकों एवं चालकों पर कुल 2 लाख 68 हजार 48 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। खनिज विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में रेत, गिट्टी, एम-सैंड तथा पत्थर बोल्डर के अवैध परिवहन एवं भंडारण के मामलों में संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। जारी सूची के अनुसार विनोद मिश्रा पर 28,750 रुपये, राजेन्द्र पाठक पर 1,02,376 रुपये, सकील खान पर 28,847 रुपये, चंद्रभान खंगार पर 17,700 रुपये, शिवम सिंह पर 30,625 रुपये, सुनील यादव पर 32,500 रुपये तथा रफीक शाह पर 27,250 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
