पटना: बिहार के चर्चित कोचिंग टीचर फैज़ल खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर का अग्रिम जमानत याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ पटना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले को लेकर मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होन के बाद खान सर गायब हो गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी रह रही थी। इस बीच शनिवार को खान सर के वकील ने शनिवार को ऑनलाइन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई।
खान सर को मिली प्रोटेक्शन जमानत
खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि पुलिस अब खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उन्हें प्रोटेक्शन जमानत मिला है। अब खान सर फ्री हैं। वो कहीं भी घूम सकते हैं। कोर्ट ने खान सर के लिए केस डायरी मांगी है। अभी कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख तय नहीं की गई है। कोर्ट में जो दलीलें दी गईं, उनके आधार पर कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
फैज़ल खान सर वकील ने बताया कि कोर्ट में पुलिस जब केस डायरी सब्मिट करेगी, तब उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अभी कोर्ट ने पुलिस से खान सर की केस डायरी मांगी है। वहीं उनके गार्ड के मामले में 10 जून को सुनवाई होगी।
फैज़ल खान सर का मामला क्या है?
यह मामला पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर 2 जून की रात हुई फायरिंग और तोड़फोड़ से जुड़ा है। इस मामले में खान सर की ओर से ज्ञान बिंदू कोचिंग सेंटर के निदेशक रौशन आनंद मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं रौशन आनंद के कोचिंग सेंटर की ओर से वीडियो जारी कर खान सर के खिलाफ जानलेवा हमला और खुद फायरिंग कराने का आरोप लगाते हुए कदमकुआं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी।
पुलिस के अनुसार, खान सर के कोचिंग इंस्टिट्यूट से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। जांचकर्ताओं का दावा है कि गार्डों ने गोली चलाने की बात स्वीकार की है। वहीं रौशन आनंद और उनके दो सहयोगी भी जेल में है।
