राजनगर एसडीएम ने की कार्रवाई मुख्यालय पर निवास न करने एवं हल्के में अनुपस्थित रहने की भी प्राप्त हुई थी शिकायत
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण हेतु आयोजित विशेष शिविर में अनुपस्थित रहने, शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर पटवारी हल्का श्रीमती नांद अंजली सिंह को एसडीएम राजनगर श्रीमती विशा माधवानी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार 13 जून 2026 को आयोजित सीएम हेल्पलाइन शिविर में सीमांकन एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सभी पटवारियों को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद पटवारी श्रीमती अंजली सिंह दोपहर 1 बजे तक शिविर में उपस्थित नहीं हुईं, जबकि उनके हल्के में सीमांकन संबंधी सर्वाधिक शिकायतें लंबित थीं।
शिविर के दौरान शिकायतकर्ताओं ने समक्ष में पटवारी नांद की कार्यशैली के बारे में बताया कि वे मुख्यालय पर निवास नहीं करतीं तथा नियमित रूप से हल्के में उपस्थित नहीं रहतीं, जिससे किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता।
शिकायतों के परीक्षण एवं शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से पाया कि पटवारी श्रीमती अंजली सिंह द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही की जाती है। साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि इनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों का गलत निराकरण दर्ज किया गया था।
लापरवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1), 3(2), 3(3) एवं नियम 7 के विरुद्ध है एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत दंडनीय है। इसके आधार पर एसडीएम द्वारा श्रीमती अंजली सिंह को नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित की गई है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। वहीं पटवारी हल्का नांद का अतिरिक्त प्रभार पटवारी श्री राममिलन पाल, हल्का डहर्रा को सौंपा गया
