बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। आठ दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहे एक्टर ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, एक्टर को चुकाने पड़े 1.5 करोड़ रुपये

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आठ दिन की जेल के बाद एक्टर को रिहाई मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से पहले मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने को कहा था, जिसे राजपाल यादव ने पूरा किया।
16 फरवरी को दोपहर दो बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई। राजपाल यादव की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि एक्टर बिना किसी शर्त के फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के जरिए 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया।

