दिल्ली में नालों की मरम्मत और सुरक्षा को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यह मामला मात्र प्रशासनिक नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कोर्ट नेMCD और दिल्ली जल बोर्ड दोनों को फटकार लगाते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सुनवाई में बताया गया कि एमसीडी के पास फ्लड चैंबर को ढकने, नालों के किनारे बैरिकेडिंग लगाने और जलभराव रोकने जैसे कामों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं। इस पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि निगम की वित्तीय स्थिति की तुरंत जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
