चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को दी सुविधा, ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन- पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर मिलेगी आमसभा, रैली की अनुमति, ब्रजेन्द्र अवस्थी, 26/10/202326/10/2023 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, छतरपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन में राजनैतिक पार्टियों, उम्मीदवारों को आमसभा, रैली, हैलीपैड आदि की अनुमति पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को सभा के लिए मैदान की अनुमति लेने, रैली निकालने, लाउडस्पीकर, वाहन और हैलीपैड के लिए अनुमति लेने अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडे़गी। वे इन अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिए राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को पहले आओ, पहले पाओ की सुविधा दी है। जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सुविधा एप पर तय समय के पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन समस्त एनओसी के साथ प्रस्तुत करना होगा। एनओसी से संबंधित विभागों के अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के यहां पर कार्यालयीन समय पर उपस्थित रहेगें। अनुमति के लिए आवेदन ऑफलाइन भी दे सकते है। विधानसभा लेवल पर अनुमतियां रिटर्निंग ऑफिसर देंगें। छतरपुर