छतरपुर/टीकमगढ़। नौगांव सहित छतरपुर जिले के कई शराब ठेकों का संचालन करने वाले टीकमगढ़ जिले के पलेरा निवासी शराब कारोबारी शिवम मिश्रा के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। टीकमगढ़ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शिवम मिश्रा को एक माह के लिए जिला बदर घोषित किया है।
आदेश के अनुसार शिवम मिश्रा के टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित अवधि के दौरान यदि वे इन जिलों की सीमा में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिगौड़ा पुलिस की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक दिगौड़ा थाना पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शराब ठेकों से जुड़े लोगों द्वारा सीमावर्ती गांवों तक अवैध रूप से शराब पहुंचाई जा रही है। पुलिस द्वारा तैयार प्रतिवेदन में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जिला प्रशासन को कार्रवाई की अनुशंसा की, जिस पर जिला बदर का आदेश जारी किया गया।
नौगांव क्षेत्र में भी उठते रहे सवाल
नौगांव क्षेत्र में संचालित शराब दुकानों को लेकर भी समय-समय पर अवैध शराब परिवहन के आरोप सामने आते रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनमें बाइक के माध्यम से गांवों तक शराब पहुंचाने के दावे किए गए। हाल ही में सामने आए एक वीडियो के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया।
शराब ठेकों का संचालन रहेगा जारी
कानूनी जानकारों के अनुसार जिला बदर की कार्रवाई केवल व्यक्ति विशेष पर लागू होती है। ऐसे में संबंधित शराब दुकानों का संचालन उनके अधिकृत पार्टनर, मैनेजर या कर्मचारियों द्वारा जारी रखा जा सकेगा। हालांकि प्रतिबंध अवधि के दौरान शिवम मिश्रा स्वयं इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
सीमा में मिले तो होगी गिरफ्तारी
प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर शिवम मिश्रा के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तत्काल गिरफ्तारी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
