news old pencin: केंद्र में पुरानी पेंशन की फाइलों ने पकड़ी रफ्तार! 8 दिन में NPS से OPS में आएंगे ये कर्मी-अफसर. ब्रजेन्द्र अवस्थी, 22/11/202322/11/2023 Old Pension: सूत्रों का कहना है कि सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर से बताया जा रहा है कि तय नियमों के अनुसार, जो भी कर्मचारी/अधिकारी, पुरानी पेंशन के लाभ के हकदार हैं, उनकी फाइल पूरी कर 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी कर दिया जाए. केंद्र सरकार में ‘पुरानी पेंशन’ लागू कराने के लिए रैलियां हो रही हैं। कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चिकालीन हड़ताल के लिए रेलवे और रक्षा विभाग में वोटिंग के जरिए कर्मियों की राय ली जा रही है। दूसरी तरफ, विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ कर्मियों और अधिकारियों को ‘पुरानी पेंशन’ व्यवस्था में शामिल करने के लिए फाइलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के पास अब महज आठ दिन बचे हैं। उक्त अवधि में ही उन्हें सभी औपचारिकताएं पूरी कर उन कर्मियों-अधिकारियों की सूची जारी करनी होगी, जिन्हें एनपीएस से ओपीएस में शामिल किया गया है। 30 नवंबर से पहले जारी होगा फाइनल ऑर्डर भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर से बताया जा रहा है कि तय नियमों के अनुसार, जो भी कर्मचारी/अधिकारी, पुरानी पेंशन के लाभ के हकदार हैं, उनकी फाइल पूरी कर 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी कर दिया जाए। कुछ विभागों ने इस संबंध में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के अलावा, अलग से भी पत्राचार किया है। भारतीय रेलवे, जिसमें 11 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, वहां पर 10 नवंबर को रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जीएम, प्रमुख वित्तीय सलाहकार, जोनल रेलवे और प्रोडेक्शन यूनिटों को उक्त आदेशों से अवगत कराया गया है। रेलवे बोर्ड ने ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ द्वारा सात नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी करना होगा। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाना था। केंद्र सरकार के इन कर्मियों को मिला था विकल्प केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर दिया है। पहले यह विकल्प मार्च में केंद्रीय कर्मियों को प्रदान किया गया था। उसके बाद जुलाई में अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के चुनींदा अफसरों को भी यह विकल्प दे दिया गया। उसके बाद रिटायर्ड कर्मियों की तरफ से यह पूछा गया कि क्या वे भी इस विकल्प का फायदा उठा सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने उन्हें भी एनपीएस से ओपीएस में जाने का विकल्प प्रदान कर दिया। इनके लिए अलग-अलग कट ऑफ डेट रखी गई थी। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सात नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा अब 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी कर सकती है। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाना था। देश