पटवारी रिश्वतखोर शैलेन्द्र शर्मा को जेल, भ्रष्टाचार मामले में चार साल की सजा और 10 हजार जुर्माना भी लगाया ब्रजेन्द्र अवस्थी, 09/11/202309/11/2023 मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिला विशेष न्यायाधीश पंकज जायसवाल (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की न्यायालय ने एक रिश्वतखोर पटवारी को चार साल का कठोर कारावास और 1द हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा के बाद पटवारी को जेल भेज दिया गया है। विशेष प्रकरण थाना विशेष पुलिस लोकायुक्त रीवा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)डी, 13(2), के आरोपी शैलेन्द्र शर्मा तत्कालीन पटवारी हल्का बरगवां नं.02 तहसील अनूपपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार का अपराध प्रमाणित होने पर उक्त सजा सुनाई हैं। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक (लोकायुक्त) हेमन्त अग्रवाल ने की।जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि साल 2016 में फरियादी मीना केवट तत्कालीन बरगवां गांव की पंच थी। उसके द्वारा गांव के निवासी जो पढ़े लिखे नहीं थे और जिस जमीन पर काबिज थे उसे मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अन्तर्गत पट्टा मिलना था। गांव के निवासियों द्वारा समस्त कार्यवाही के लिए शिकायतकर्ता मीना केंवट को अधिकृत किया था। जिसके संबंध में मीना केवट आरोपित पटवारी शैलेन्द्र शर्मा से कई बार मिली। पट्टा देने में आनाकानी कर पट्टा के एवज में प्रति पट्टा 2000/- रुपए की दर से 12 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। इसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई। लोकायुक्त पुलिस द्वारा पटवारी शैलेन्द्र शर्मा को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। विवेचना पश्चात आवश्यक दस्तावेज साक्ष्यों का संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों व साक्ष्यों को जानने के बाद व दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई गई। मध्यप्रदेश